Question
राजभाषा नियम 1976 के
नियम 3 में राज्यों आदि और केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि के संबंध में क्या प्रावधान है ? 1) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से 'क ' क्षेत्र में स्थित राज्य या संघ राज्य के कार्यालयों या व्यक्ति के साथ पत्राचार असाधारण दशाओं को छोड़कर हिंदी में होंगे । 2) 'क ' क्षेत्र में स्थित राज्य या संघ राज्य के कार्यालयों या व्यक्ति को यदि कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उसके साथ उसका हिंदी अनुवाद भेजा जायेगा। (3) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से 'ग ' क्षेत्र में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को या व्यक्ति को पत्रादि क्षेत्रीय भाषा में होंगे ।Solution
केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से 'ग ' क्षेत्र में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे ।
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