As per section 34 of the Consumer Protection Act, 2019 what is the jurisdiction of the District Commission in entertaining complaints?
Section 34 (1) Subject to the other provisions of this Act, the District Commission shall have jurisdiction to entertain complaints where the value of the goods or services paid as consideration does not exceed one crore rupees: Provided that where the Central Government deems it necessary so to do, it may prescribe such other value, as it deems fit.
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