As per the Employee’s Compensation Act, what shall be the amount of compensation where death results from the injury
Amount equal to 50% of the monthly wages of the deceased employee multiplied by the relevant factor or an amount of one lakh and twenty thousand rupees, whichever is more, Section 4 Amount of compensation--(1) Subject to the provisions of this Act, the amount of compensation shall be as follows, namely--(a) where death results from the injury an amount equal to 3[fifty per cent.] of the monthly wages of the deceased 1[employee] multiplied by the relevant factor; or an amount of 4[one lakh and twenty thousand rupees], whichever is more.
' बाहर निकला हुआ / बाहर वाला’ के लिए एक शब्द :
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शुद्ध वर्तनी है
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