S. 152. Duty to give information as to insurance. (4) The duty to give the information imposed by this section shall include a duty to allow all contracts of insurance, receipts for premiums, and other relevant documents in the possession or power of the person on whom the duty is so imposed to be inspected and copies thereof to be taken.
बैंकिंग और वित्त पक्ष पर घोषणाएं महत्वपूर्ण हैं।
CPI
राजभाषा नियम 8 (3) के अनुसार कोई भी दस्तावेज विधिक या तकनीकी ...
विश्व हिंदी सम्मेलन पर केंद्रित राजभाषा भारती अंक 163 (विशे...
प्रथम राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के ...
‘ एक बूंद सहसा उछली ’ किस विधा की रचना है ?
इनमे से क्या ‘विमूल्यन’ का सही अंग्रेजी पर्याय है?
निम्नलिखित प्रश्न में एक हिंदी का शब्द दिया गया है। उसके ल...
राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा (7) किससे संबंधित है?
निम्नलिखित वाक्य प्रयोगों पर विचार कीजिए :
1. उसने सौ रन...