How many members can be nominated to represent the Anglo-Indian Community in the Legislative Assemblies in a State?
Art. 333. Representation of the Anglo-Indian community in the Legislative Assemblies of the States.—Notwithstanding anything in article 170, the Governor of a State may, if he is of opinion that the Anglo-Indian community needs representation in the Legislative Assembly of the State and is not adequately represented therein, nominate one member of that community to the Assembly.
मामले से संबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाही बंद कमरे में आयो...
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निम्नलिखित में से Date of transfer का वित्तीय शब्दावली के अनुसार ह...
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निम्नलिखित हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या ह...